मध्य प्रदेश: भोपाल की एक स्थानीय विशेष अदालत ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को घूस लेकर नौकरी दिलाने के आरोप के तहत 5 सालों की कैद की सजा सुनाई है।
मामला 1 जनवरी से 26 मई 2003 के बीच जेल वार्डन में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लोगों से ₹12 लाख रिश्वत लेने के आरोप में पूर्व पुलिस बल अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी को दोषी पाया।
उस समय राजेंद्र चतुर्वेदी जेल के अतिरिक्त महानिदेशक थे इन पर जेल वार्डन भर्ती में घूस लेने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पांडे ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को पांच साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही 8 लाख ₹75000 का जुर्माना भी लगाया।
2006 में चतुर्वेदी के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
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