नई दिल्ली- गृह मंत्रालय द्वारा निर्भया रेप कांड के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई थी। जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया अब निर्भया केस के सभी दोषियों का फांसी का रास्ता साफ हो गया।
दिल्ली में इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ छः लोगो ने मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार किया था और उसे बुरी तरह पीटा था. अपनी हबश मिटने के बाद उसे बेहोशी के हालत में सड़क के किनारे फेक दिया था.
ये घटना 12 दिसम्बर 2012 को हुई थी 29 दिसम्बर 2012 को निर्भया का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया था
देश में उस समय निर्भया (काल्पनिक नाम) को इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़ा आन्दोलन हुआ था बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की गई थी.
निर्भया केस की सुनवाई फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में की गई. दोषी पाए गए आरोपियों को कोर्ट ने फंसी की सजा सुनाई.
आरोपी मुकेस ने अपनी फ़ासी की सजा को माफ़ कर उम्रकैद में बदलने की राष्ट्रपति से सिफारिश की थी. जिसे राष्ट्रपति ने ख़ारिज कर दिया
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