जम्मू – कश्मीर में जहां जरूरत हो वहां इंटरनेट शुरू किया जाए – सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है

इंटरनेट बंद और लॉक डाउन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू-कश्मीर में जहां भी इंटरनेट की आवश्यकता हो वहां फौरन इंटरनेट की सुविधा शुरू की जाए।

जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस वीआर गवाई की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया।

जस्टिस रमणा ने फैसला पढ़ते वक्त कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने कश्मीर में ढेरों हिंसा देखी है

इंटरनेट आर्टिकल 19 के तहत आता है इंटरनेट बंद करना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है जम्मू-कश्मीर में सभी पाबंदीयों पर एक सप्ताह के अंदर समीक्षा की जाए।

आगे कोर्ट ने कहा कि धारा 144 भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है इसलिए सरकार यह धाराएं कब, कहाँ और क्यों लगाती हैं इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में जरूर बताएं ताकि जनता न्यायिक समीक्षा के लिए कोर्ट पहुंच सके.

आपको बतादे कि पछले साल अगस्त महीने में जम्मू – कश्मीर से उसके विशेषराज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और आज तक वहा इंटरनेट बंद है.

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