निर्भया रेप काण्ड: दोषी अक्षय की पत्नी तलाक के लिए कोर्ट में दाखिल की अर्जी।

बिहार: निर्भया रेप केस के दोषियों में से एक औरंगाबाद निवासी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने दोषी पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

जस्टिस रामलाल शर्मा की अदालत में दायर की गई याचिका में दोषी अक्षय ठाकुर की धर्मपत्नी पुनीता ठाकुर का कहना है कि उनके पति को रेप के आरोप में फांसी दी जानी है. पुनीता ने अपने पति को निर्दोष बताया है और कोर्ट से आग्रह किया है कि उनकी फांसी होने से पहले वह तलाक लेना चाहती है।

उनका कहना है कि एक रेप के आरोप में फांसी पर लटक चुके व्यक्ति की विधवा बंद कर वह नहीं जीना चाहती. इसी कारण वह अपने पति से तलाक चाहती है.

पुनीता के अधिवक्ता मुकेश सिंह ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ऎसे अन्य मामलों में महिला को कानूनन अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है. अक्षय ठाकुर रेप का आरोप सिद्ध हो चुका है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. पुनीता को पूरा अधिकार है कि वह अपने दोषी पति से तलाक ले सकती है।

इस मामले पर अदालत 19 मार्च 2020 को सुनवाई करेगी। मालूम हो कि 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे दोषी अक्षय ठाकुर के साथ निर्भया मामले में ही तीन अन्य दोषियों को भी फांसी दी जानी है।

मामला 2012 के अंत का है जब रात के समय चलती बस में दिल्ली की पैरामेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ इन आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया था. और उसकी जबरदस्त पिटाई की थी. इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

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