नई दिल्ली– दिल्ली में रासुका (NSA) कानून लागू हो चुका है, रासुका का मतलब “राष्ट्रीय सुरक्षा कानून” (National Security Act) दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस कानून के लागू होने की सूचना 10 जनवरी को दी थी। यह कानून 19 जनवरी से 18 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा इस कानून के द्वारा दिल्ली पुलिस को विशेष अधिकार मिले हैं, वह शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 3 महीने के लिए हिरासत में ले सकती है
NSA पुलिस को उन लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जिनके द्वारा पुलिस को राष्ट्रहित के लिए खतरा महसूस हो, रासुका राष्ट्र हित की रक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करता है इसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकतम 1 साल तक सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 1 साल से अधिक समय तक रखने के लिए पुलिस को उसके खिलाफ ज्यादा सबूत पेश करने होंगे जिसके बाद उस व्यक्ति की हिरासत की अवधि बढ़ा दी जाएगी।
कब बना NSA कानून
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा वजूद में आया। यह कानून निर्माण के बाद सरकार की व्यापक रूप से आलोचनाएं हुई थी। लेकिन यह कानून राष्ट्र सुरक्षा के हित के लिए बनाया गया था जो सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करता है।
आप यह खबर पढ़कर हैरान हो रहे होंगे कि जब पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून और एन आर सी के के विरुद्ध सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं “तो क्या सरकार इन आंदोलनों को दबाने के लिए रासुका कानून को लागू किया है?” इस सवाल का स्पष्टीकरण आने वाले दिनों में साफ होगा। दिल्ली पुलिस का कहना है यह एक नियमित आदेश है जो हर 3 महीने पर दिए जाते हैं इसका मौजूदा हालात से कोई लेन-देन नहीं है।
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