नई दिल्ली- वर्ष 2020 के फरवरी महीने में हुए दिल्ली के दंगों के कथित तौर पर दो आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
सोमवार को न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कथित आरोपी अनीश कुरैशी व आरिफ को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ढीलापन रवैया पर कड़ा फटकार लगाते हुए कहा कि आवेदको को अनिश्चित कर तक जेल में नहीं रखा जा सकता, अभियोजन पक्ष की गवाही में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस मामले को और कितना समय खींचा जाएगा।
बतादे कि कथित तौर पर अरोरियों को दिल्ली पुलिस 9 मार्च 2020 को गिरफ्तार की थी तभी से वह न्यायिक हिरासत में है। न्यायालय को कि लगा इस मामले में जानबूझकर देरी की जा रही हूं।
इस मामले सरकार और दिल्ली पुलिस की लीपापोती और अनेक बिंदुओ पर गहन विचार करने के बाद अदालत ने आरिफ और अनीश कुरैशी को जमानत पर बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दिया।
आपके जानकारी के लिए बतादे कि 2020 का दिल्ली दंगा दो संप्रदाय (हिंदू व मुसलमान) के बीच हुआ था जिसमे अत्यधिक क्षती मुस्लिम संप्रदाय का हुआ। उनके घर-दुकान जलाए गए इस देंगे में मारे गए अधिकांश लोग मुस्लिम संप्रदाय से थे और अंत में पुलिस ने सर्वाधिक मुस्लिम युवकों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया
इस दंगे को भड़काने वाले सताधारी नेताओं पर अबतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस में पत्रकार, छात्र और मुस्लिम लोग ही आरोपी बनाए गए है। जो जेल में है वह अब जमानत पर धीरे धीरे बाहर आ रहें हैं।
Mdi Hindi की ख़बरों को लगातार प्राप्त करने के लिए Facebook पर like और Twitter पर फॉलो करें